रैलियों और रोड शो पर रहेगा 22 जनवरी, 2022 प्रतिबंध, चुनाव आयोग ने बैठकों के लिए 300 लोगों या भवन की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राजनीतिक दलों को छूट
रैलियों और रोड शो पर रहेगा 22 जनवरी, 2022 प्रतिबंध, चुनाव आयोग ने बैठकों के लिए 300 लोगों या भवन की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राजनीतिक दलों को छूट
चुनाव आयोग ने (election Commission of India)भारतीय निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों व स्वास्थ्य सचिवों के साथ-साथ चुनाव वाले इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ अलग-अलग वर्चुअल बैठकें कीं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्तों श्री राजीव कुमार और श्री अनूप चंद्र पांडे के अलावा महासचिव और संबंधित उप चुनाव आयुक्तों के साथ चुनाव वाले पांच राज्यों में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति और अनुमानित रुझान की व्यापक समीक्षा की। इस अवसर पर फ्रंटलाइन कर्मचारियों एवं मतदान कर्मचारियों के बीच पात्र लोगों के लिए पहली, दूसरी और बूस्टर डोज के लिए टीकाकरण तेजी से पूरा करने के लिए टीकाकरण की स्थिति और कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई।
आयोग ने एसडीएमए प्रतिबंधों और महामारी के दौरान जनसभाओं के मानदंडों को विनियमित करने वाले राज्य केंद्रित मौजूदा विनिर्देशों पर भी विचार विमर्श किया। अब, वर्तमान स्थिति, तथ्यों और परिस्थितियों के साथ ही इन बैठकों पर मिली जानकारियों पर विचार करने के बाद, आयोग ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं
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1-22 जनवरी, 2022 तक किसी रोड शो, पद यात्रा, साइकिल,बाइक,वाहन रैली और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। आयोग उसके बाद स्थिति की समीक्षा करेगा और इस क्रम में आगे दिशानिर्देश जारी करेगा।
2-राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों (संभावित सहित) या चुनाव से जुड़े किसी अन्य समूह की किसी रैली (फिजिकल रैली) के लिए 22 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
3-हालांकि, आयोग ने 300 लोगों या भवन की 50 प्रतिशत क्षमता या एसडीएमए द्वारा सुझाई गई सीमा के तहत इंडोर बैठकों के लिए राजनीतिक दलों को छूट दे दी गई है।
4-राजनीतिक दलों को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान सभी अवसरों पर कोविड व्यवहार और दिशानिर्देश तथा आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5-8 जनवरी, 2022 को जारी चुनाव संचालन के लिए संशोधित बोर्ड दिशानिर्देश, 2022 में शामिल सभी बंदिशें लागू रहेंगी।
सभी संबंधित राज्य/ जिला प्राधिकरणों को इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
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