लड़कियां अब 21साल में बन सकती हैं दुल्हन, शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करेगी सरकार,
लड़कियां अब 21साल में दुल्हन बन सकती हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लड़कियों के लिए शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया है, मौजूदा कानून के मुताबिक, देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है. अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी.
नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी,भारत में शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 है. बाल विवाह रोकथाम क़ानून 2006 के तहत इससे कम उम्र में शादी ग़ैर-क़ानूनी है,नियम का पालन न करने पर दो साल की सज़ा और एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है. लड़कियों के लिए शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की घोषणा एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में स्वतंत्रता दिवस के दौरान अपने संबोधन में की थी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर होनी चाहिए
बुधवार को लड़कियों के लिए शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल वाले प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित हैं, इसका गठन ‘मातृत्व की उम्र से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर को कम करने की आवश्यकता, पोषण में सुधार से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था. समता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेटली ने कहा कि टास्क फोर्स की सिफारिश ‘विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद और अधिक महत्वपूर्ण रूप से युवा वयस्कों, विशेष रूप से युवा महिलाओं के साथ चर्चा के बाद हुई क्योंकि निर्णय सीधे उन्हें प्रभावित करता है.’
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हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (Iii), 1955 दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए 21 वर्ष तय है। स्पेशल विवाह एक्ट, 1954 और बाल विवाह अधिनियम, 2006 की निषेध क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी के लिए सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष भी निर्धारित करती है।
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