कोरोना महामारी के इलाज के लिए मिले रुपयों पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स, Income tax exemption जानें क्या मिली छूट
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जहां कई लोगों की जान चलेगयी,वहीं कई परिवार की इस बीमारी ने आर्थिक हालत खराब हो गई ऐसी इस्थिती में सरकार ने आर्थिक मदद करने वालों को (Income tax exemption) आयकर में छूट देने की घोषणा की,
कोरोना महामारी में अगर कोई बाहर का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है और मृत्यु होने के बाद उसके परिवार की मदद करता है तो उसे सरकार 10 लाख रुपए तक की तय सीमा तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना के इलाज के लिए मिली मदद की रकम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा.
यदि कोई कंपनी अपनी कर्मचारी (Employer)की कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक मदद देती है तो उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा,
अगर कोरोना से पीड़ित व्यक्ति कर्मचारी (Employer) की मौत हो जाती है और बाद में परिवार को कम्पनी से रकम मिलती है तो कम्पनी से पूरी रकम पर सरकार कम्पनी को टैक्स में छूट देगी,
सरकार द्वरा ये छूट कारोबारी साल 2019- 20 और उसके बाद के वर्षों पर लागू होगी.
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